कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए गाजियाबाद में जिले में धारा 144 मियाद 31 मई तक के लिए बढ़ा दी गई है। मंगलवार को गाजियाबाद के जिलाधिकारी अजय शंकर पांडेय ने इस संबंध में निर्देश जारी किए। 4 मई से देशभर में लॉकडाउन 3 शुरू हुआ है जो फिलहाल के निर्देश के अनुसार 17 मई तक चलेगा।
गाजियाबाद के जिलाधिकारी के निर्देश के मुताबिक, जिले में 31 मई 2020 तक किसी भी तरह के राजनैतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और खेल संबंधी आयोजन नहीं कराए जा सकेंगे। इसके अलावा रैली, प्रदर्शनी और जुलूस जैसे कार्यक्रम भी प्रतिबंधित रहेंगे।
आम लोगों के लिए धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। साथ ही लोगों के जुटान पर भी रोक रहेगी। वैवाहिक कार्यक्रमों या अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए प्रशासन से पूर्व अनुमति लेनी होगी।
जिले में प्रवासी मजदूरों के लौटने पर स्क्रीनिंग के साथ उन्हें 21 दिन के लिए होम क्वारंटीन में रखा जाएगा।