
पत्नी द्वारा घरेलू हिंसा और हत्या के प्रयास के आरोप में दर्ज मामले में गिरफ्तार आप पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती को आज दोहरी परेशानियों का सामना करना पड़ा जहां सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत देने से इंकार कर दिया और निचली अदालत ने उनकी हिरासत में पूछताछ की अवधि तीन दिन बढ़ा दी।
शीर्ष अदालत द्वारा मालवीय नगर के 41 वर्षीय विधायक को अंतरिम जमानत देने से इनकार किये जाने और मध्यस्थता की संभावना तलाशने के लिए सोमवार को उनकी पत्नी की अदालत में मौजूदगी के लिए कहे जाने के कुछ घंटे बाद निचली अदालत ने इस आधार पर हिरासत की अवधि बढ़ाने की दिल्ली पुलिस की मांग को कबूल कर लिया कि उनसे पूछताछ के लिए दो दिन पर्याप्त नहीं हैं।
प्रधान न्यायाधीश एच एल दत्तू और न्यायमूर्ति अमिताव राय की शीर्ष अदालत की पीठ ने भारती के वकील और वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल सुब्रमण्यम की पांच अक्तूबर तक की अंतरिम जमानत की मौखिक याचिका को खारिज कर दिया। पांच अक्तूबर को ही उच्चतम न्यायालय उनके मध्यस्थता के मुद्दे पर सुनवाई करेगा।
पीठ ने कहा कि वह मजिस्ट्रेट की अदालत में कार्यवाही के नतीजे का इंतजार करेंगे जिसने अंतत: विधायक को राहत नहीं दी और पुलिस की इस याचिका को विचारार्थ स्वीकार कर लिया कि विधायक को आगे हिरासत में पूछताछ के लिए भेजा जाए।
भारती ने उच्चतम न्यायालय और निचली अदालत दोनों जगहों पर पुलिस के खिलाफ आरोप लगाया कि जांच अधिकारियों ने उन्हें समर्पण के बाद अपने वकील से परामर्श नहीं लेने दिया और हिरासत में कथित तौर पर उन्हें प्रताडि़त किया गया।
पुलिस ने निचली अदालत में कहा कि भारती से हिरासत में और पूछताछ की जरूरत है क्योंकि इस मामले में कई बिन्दुओं पर जांच की जानी है और वह जांच में सहयोग भी नहीं कर रहे हैं।
पुलिस ने कहा कि भारती की हिरासत यह जानने के लिए भी जरूरी है कि गिरफ्तारी से बचने के वक्त किन लोगों ने उन्हें शरण दी। आरोप है कि शरण देने वाले लोग आपराधिक पष्ठभूमि वाले थे।
उन्होंने कहा कि उन्हें पुरजोर आशंका है कि वह अपने साथ चाकू और गहने ले गये थे, जो उनसे बरामद करने हैं।
भारती की ओर से पेश अधिवक्ता विजय अग्रवाल ने पुलिस हिरासत बढ़ाने की मांग का विरोध करते हुए मजिस्ट्रेट के सामने कहा कि यह मामला उच्चतम न्यायालय में पहले ही लंबित है। सुनवाई के दौरान, पूर्व विधि मंत्री ने पुलिस के हाथों उत्पीडन का आरोप लगाया।
भारती ने कहा, डीसीपी ने मेरा कुर्ता पकड़ा और मुझे निर्वस्त्र करने का प्रयास किया। पुलिस एक चाकू लेकर आई और मुझसे यह कबूल करने के लिए कहा कि यह जांच के दौरान बरामद हुआ है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने कुछ कागजातों पर उनके दस्तखत लेने का भी प्रयास किया। आप विधायक को 29 सितंबर को तड़के गिरफ्तार किया गया था।