सहारा समूह की दो कंपनियों के निवेशकों को उनकी रकम लौटाने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए बाजार नियामक सेबी ने निवेशकों से अपनी व्यक्तिगत और निवेश संबंधी जानकारियां उपलब्ध कराने को कहा है।
सेबी ने निवेशकों से यह विवरण इसलिए मांगे हैं, ताकि रकम को सीधे उनके बैंक खातों में डाला जा सके। सेबी ने कहा है कि रकम वापसी के लिए बैंक खाता होना जरूरी है। जिन निवेशकों के खाते नहीं हैं, वह अनुसूचित बैंकों में खाते खुलवा लें।