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जानिए टैक्स बचत के बेहतर विकल्प और तरीके

31 मार्च टैक्स सेविंग की आखिरी तारीख है। अगर आपने अब भी टैक्स प्लानिंग नहीं की है, टैक्स बचत को लेकर आपके मन में अब भी कुछ उलझन है। तो आइए जानते हैं टैक्स गुरु सुभाष लखोटिया से कि आखिरी वक्त में कहां निवेश करके अपना टैक्स बचाया जा सकता है।

 सवाल : वित्त वर्ष 2012-13 में टैक्स बचत में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और ऐसे कौन-से विकल्प हैं जिनमें निवेश करके टैक्स बचा सकते हैं?

 सुभाष लखोटिया : सबसे पहले करदाताओं को देखना होगा कि उन्होंने एडवांस टैक्स का भुगतान किया है या नहीं। अगर एडवांस टैक्स का भुगतान नहीं किया है तो 31 मार्च 2013 से पहले कर दें और सेक्शन 80 सी के तहत पूरा निवेश करें। क्योंकि सेक्शन 80 सी के तहत 1 लाख रुपये तक निवेश पर आपको छूट मिलेगी। वहीं सेक्शन 80सीसीजी के तहत राजीव गांधी इक्विटी सेविंग स्कीम के अंतर्गत भी निवेश पर छूट मिलेगी। लेकिन इस स्कीम के तहत केवल उन्हीं निवेशकों को छूट मिलेगी जो बाजार में पहली बार निवेश कर रहे हैं।

परिवार के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी या मेडिक्लेम पॉलिसी खरीद कर भी 80डी के तहत टैक्स छूट का लाभ उठाया जा सकता है। वित्त वर्ष 2010-11 का रिटर्न नहीं भरा या रिवाइज रिटर्न भरना है तो करदाता अब भी भर सकते हैं और कोई पुराना टैक्स बचा है तो अब जमा कर दें। करदाता एआईआर के तहत इनकम या खर्च होने पर टैक्स भरें।

करदाता पीएफ और पीपीएफ, बैंक एफडी, ईएलएसएस, होमलोन के ब्याज पर और बच्चों की ट्यूशन फीस में निवेश करके टैक्स छूट का फायदा ले सकते हैं। पीपीएफ में 8.7 फीसदी ब्याज मिलता है और इसके मैच्योरिटी रकम पर कोई टैक्स नहीं लगता। जिनकी उम्र ज्यादा है वो एफडी में निवेश करें।

 सवाल : निवेश के लिए इंश्योरेंस, बैंक एफडी या पीपीएफ क्या अच्छा है। क्या बेटे के नाम पर निवेश करने पर पिताजी को छूट मिलेगी?

 सुभाष लखोटिया : अगर इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है तो जरूर लें। पीपीएफ में भी निवेश किया जा सकता है। बच्चों के नाम पर लिए इंश्योरेंस पॉलिसी पर पिता को टैक्स छूट मिलेगी।

 सवाल : मैं एलआईसी का 80डीडी सेक्शन के अंतर्गत जीवन आधार के प्लान में मेरे बेटे के नाम से नाबालिग विकलांग का रिटर्न फाइल करता हूं। क्या इस पर मुझे टैक्स छूट का फायदा मिल सकता है?

 सुभाष लखोटिया : सेक्शन 80डीडी के तहत विकलांग व्यक्ति के लिए एलआईसी की स्कीम में निवेश पर छूट मिलती है। नाबालिग के लिए सेक्शन 80 डीडी का फायदा तभी मिलता है जब बच्चा माता-पिता पर पूरी तरह आश्रित होता है।

सवाल: क्या पिता को मिलने वाली पेंशन पर टैक्स देना होगा?

सुभाष लखोटिया : पेंशन पर टैक्स लगता है। पेंशन की रकम इनकम में जोड़ी जाती हैं। लिहाजा पिताजी 6,000 रुपये का बकाया 31 जुलाई 2013 तक रिटर्न भरने से पहले जमा कर सकते हैं।

सवाल: राजीव गांधी इक्विटी सेविंग स्कीम में निवेश करने पर अगर स्टॉक 31 मार्च 2013 तक खाते में नहीं आते तो भी क्या टैक्स छूट मिलेगी?

सुभाष लखोटिया : स्टॉक 31 मार्च तक डीमैट अकाउंट में नहीं आए तब भी टैक्स छूट मिलेगी। राजीव गांधी इक्विटी सेविंग स्कीम के तहत निवेशकों को 3 ट्रेडिंग दिनों का ग्रेस पीरियड मिलता है। ये ग्रेस पीरियड 31 मार्च 2013 से 3 दिन का होता है।

सवाल: मां पेंशन का पैसा पीपीएफ में डालें या दूसरी जगह निवेश करें इस पर सलाह चाहिए?

सुभाष लखोटिया : अगर सिर्फ पेंशन से इनकम हो तो टैक्स नहीं देना पड़ता है। उम्र के लिहाज से पीपीएफ में निवेश ठीक नहीं है। बेहतर होगा कि आपकी मां सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम या बैंक एफडी में निवेश करें।

सवाल: मेरी सालाना आमदनी 2.28 लाख रुपये है। 21,000 रुपये प्रीमियम का जीवन बीमा किया है। टैक्स बचत के लिए और कहां निवेश करें?

सुभाष लखोटिया : एलआईसी में निवेश अच्छा है। टैक्स बचाने के लिए आप पीपीएफ में 10,000 रुपये के करीब निवेश कर सकते हैं। अगले वित्त वर्ष से 2.20 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन भविष्य में सैलरी बढ़ने पर आप अन्य विकल्पों में निवेश करें।

सवाल : लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर कैसे टैक्स बचाएं?

सुभाष लखोटिया : लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बचाने के लिए नई प्रॉपर्टी खरीदी जा सकती है इससे कोई टैक्स नहीं लगेगा। प्रॉपर्टी खरीदने वाले करदाताओं के लिए 31 मार्च 2013 की डेडलाइन नहीं है। 31 मार्च 2013 के बाद भी कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम खोल सकते हैं या नई प्रोपर्टी खरीद सकते हैं।

सवाल: पैतृक संपत्ति बेचने पर 6.31 लाख का हिस्सा मिला। पैसा कहां निवेश करें ताकि टैक्स बच सकें?

 सुभाष लखोटिया : नई प्रॉपर्टी में निवेश करके आप टैक्स छूट का फायदा उठा सकते हैं। अगर नई प्रॉपर्टी खरीदने की इच्छा नहीं है तो बची हुए रकम पर 20 फीसदी की दर से टैक्स लगेगा। प्रॉपर्टी खरीदने तक आप कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसे जमा करें।

 सवाल : पत्नी के साथ ज्वाइंट प्रॉपर्टी इस साल बेची। रकम दोनों के खाते में डाली। कितना टैक्स लगेगा और टैक्स कैसे बचाएं?

सुभाष लखोटिया : प्रॉपर्टी बेचने के 6 महीने के अंदर आप कैपिटल गेन बॉन्ड में निवेश करके टैक्स बचत कर सकते हैं या आप प्रॉपर्टी में निवेश करें। अगर अक्टूबर 2012 में घर बेचा है तो अप्रैल 2013 तक रकम निवेश कर आप टैक्स बचत का फायदा लिया जा सकता है।

सवाल : क्या एचआरए और होम लोन के ब्याज पर छूट एक साथ ले सकते हैं? होमलोन पर छूट पति-पत्नी दोनों लें इसके लिए क्या करें?

सुभाष लखोटिया : किराए के साथ ही आप होम लोन के ब्याज पर छूट ले सकते हैं। ज्वाइंट नाम पर प्रॉपर्टी होने पर पति-पत्नी दोनों को लोन पर छूट मिल सकती है। ध्यान रहे कि पति-पत्नी दोनों ने प्रॉपर्टी में निवेश किया हो। होम लोन के ब्याज पर दोनों को 1.50लाख रुपये-1.50 लाख रुपये की छूट मिल सकती हैं।

NCR Khabar News Desk

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