रूपिका भटनागर । उत्तर प्रदेश के लोगो के लिए महत्वपूर्ण समाचार है । रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की तरफ से नियमों के अनुपालन में कोताही बरतने पर एक और बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। आरबीआई (RBI) ने यूपी के सहकारी बैंक यूनाइटेड इंडिया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (United India Cooperative Bank Ltd) का लाइसेंस रद्द कर दिया है। बैंक के पास पर्याप्त पूंजी नहीं होने और कमाई की संभावना कम होने की उम्मीद के बाद यह कदम उठाया गया है। बुधवार शाम को आदेश के आते ही ये बैंक कारोबार नही कर पायेगा ।
इस बैंक के साथ ही जुलाई बैंकों का लाइसेंस निरस्त होने वाला ये पांचवा बैंक है । इससे पहले केंद्रीय बैंक ने 5 जुलाई से बुलढ़ाणा स्थित मलकापुर शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड और बेंगलुरु स्थित सुश्रुति सौहार्द सहकार बैंक नियमित के बैंकिंग लाइसेंस निरस्त किए गए थे और 11 जुलाई से कर्नाटक के तुमकुर स्थित श्री शारदा महिला सहकारी बैंक और महाराष्ट्र में सतारा स्थित हरिहरेश्वर बैंक के खिलाफ कार्रवाई की थी ।
जानिए बैंक में अकाउंट रखने वाले लोगो का क्या होगा ?
आरबीआई (RBI) ke अनुसार लाइसेंस रद्द होने से बैंक बुधवार की शाम से कारोबार नहीं कर पाएगा। इसके बाद प्रत्येक जमाकर्ता जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (DICGC) से बीमा दावे के तहत 5 लाख रुपये की सीमा तक अपनी जमा राशि प्राप्त करने के हकदार होंगे । स्मरण रहे कि बैंकों में जमा प्रत्येक खाताधारक की 5 लाख रुपये तक की जमा राशि का बीमा डीआईसीजीसी (DICGC) की तरफ से किया जाता है। डीआईसीजीसी की बीमा योजना के तहत कमर्शियल बैंकों, लोकल एरिया बैंक, रीजनल और सहकारी बैंक समेत सभी बैंकों की जमाएं शामिल हैं।