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दिल्ली के निगमों का अस्तित्व हो जाएगा समाप्त, केंद्र सरकार नियुक्त करेगी अपना प्रशासक
संसद के दोनों सदन लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी दिल्ली नगर निगम अधिनियम संशोधित विधेयक पास होने के बाद तीनों नगर निगम का विलय होने का रास्ता साफ हो गया है। इस तरह विधेयक पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद अधिसूचना जारी होते ही 10 साल बाद एक बार फिर दिल्ली नगर निगम अस्तित्व में आ जाएगी। दिल्ली नगर निगम के गठन के संबंध में अधिसूचना जारी होते ही केंद्र सरकार उसके प्रशासक एवं आयुक्त की नियुक्ति करेगी। इसके बाद वे विभागों के प्रमुखों की नियुक्ति करने की प्रक्रिया आरंभ करेंगे। संसद मे चर्चा मे दिल्ली नगर निगम अधिनियम संशोधित विधेयक पर जवाब देने के दौरान केंद्रीय गृहमंत्री ने घोषणा की कि दिल्ली नगर निगम का प्रशासक किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को नहीं बनाया जाएगा। इस तरह नगर निगम की कमान प्रशासक के तौर पर कोई नौकरशाह संभालेगा।