इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सोमवार को उस याचिका पर देश के अटर्नी जनरल को नोटिस जारी किया जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को उनको पदों से अयोग्य ठहराने की मांग की गई है। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 24 मई की तारीख तय की है।
जस्टिस सुधीर अग्रवाल और जस्टिस वीरेंद्र कुमार की खंडपीठ ने संजय शर्मा की ओर से दायर जनहित याचिका पर आदेश पारित किया। याचिकाकर्ता का कहना है कि सांसद किसी राज्य का मंत्री नहीं बन सकता और यह संविधान के अनुच्छेद 10(2) का उल्ल्ंघन है। याचिका में कहा गया है कि आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री और मौर्य को उप मुख्यमंत्री पद के लिए अयोग्य ठहराया जाना चाहिए क्योंकि दोनों अब भी सांसद हैं।