दिल्ली के बहुचर्चित वसंत विहार गैंगरेप मामले में शनिवार को पहला फैसला आ गया।जुवेनाइल कोर्ट ने दिल्ली गैंगरेप केस में नाबाबिल अभियुक्त को दोषी करार दिया है।कोर्ट ने अपने फैसले में नाबालिग अभियुक्त को हत्या और बलात्कार को दोषी ठहराते हुए 3 साल की सजा सुनाई।इससे पहले इसी नाबालिग अभियुक्त को लूटपाट के मामले में दोषी ठहराया जा चुका है
वहीं, गैंगरेप पीड़िता की मां ने कोर्ट के फैसले पर अंसतोष जताया है। पीड़िता की मां ने अभियुक्त के खिलाफ फांसी की मांग की है।
पीड़िता की मां ने कहा, “हम आरोपी के बारे में बालिग या नाबालिग की बहस में नहीं पड़ना चाहते। हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। जिस तरह अन्य चारों आरोपियों के लिए फांसी की मांग की गई है, उसी तरह इसे (नाबालिग आरोपी) भी फांसी मिलनी चाहिए।
दोषी ठहराया गया युवक बलात्कार की घटना के समय 17 साल का था और उसे नाबालिग मानकर ही मुकदमा चलाया गया था।गैंगरेप मामले में नाबालिग आरोपी के खिलाफ जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की प्रमुख दंडाधिकारी गीतांजलि गोयल के समक्ष सुनवाई चल रही थी। बोर्ड ने 5 जुलाई 2013 को बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था।