दिल्ली वक्फ बोर्ड में नियुक्तियों में हुई कथित धांधली और सरकारी खजाने में हुए नुकसान मामले को लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष व आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान और बोर्ड के तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी महबूब आलम के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई को मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है।
उपराज्यपाल ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 19 और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 197 के तहत स्वीकृति प्रदान की है। 2016 में दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग के एसडीएम (मुख्यालय) ने नवंबर 2016 में एक शिकायत दर्ज कराई थी जिसमें वक्फ बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष अमानतुल्लाह खान के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई थी। वक्फ बोर्ड में स्वीकृत और गैरस्वीकृत पदों पर मनमाने तरीके से नियुक्तियां की गई थी। इस मामले में सीबीआई ने विस्तृत से जांच की, जिसमें आपराधिक कृत्य के पर्याप्त सबूत मिले हैं। इन दोनों पर नियमों, विनियमों और कानून को जानबूझकर और आपराधिक उल्लंघन, पद का दुरुपयोग और सरकारी खजाने को वित्तीय नुकसान पहुंचाने का आरोप है। सीबीआई ने मई में उपराज्यपाल (ऐसे मामलों में सक्षम प्राधिकारी) से अभियोजन की मंजूरी मांगी थी।