यूपी सरकार ने कोरोना वैक्सीनेशन के लिए स्थानीय निवास प्रमाण पत्र और आधार की बाध्यता पर वापस लिया फैसला
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कोरोना टीकाकरण को लेकर कोरोना टीकाकरण के लिए स्थानीय निवासी और आधार कार्ड की बाध्यता वाले फैसले को वापस ले लिया है दर्शन लोगों ने इसका बहुत विरोध किया था क्योंकि आधार कार्ड अमूमन लोग वही का बनाते हैं जहां उनका स्थानीय निवास होता है लेकिन लोग नौकरी उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं
नए निर्देश के अनुसार यूपी में कोरोना टीकाकरण के लिए स्थानीय निवासी और आधार कार्ड की बाध्यता नहीं होगी। अब यूपी में निवास करने का कोई भी दस्तावेज देने पर टीकाकरण होगा। यहां रहने वाला 18 से 44 आयु वर्ग के सभी लोग अपना व परिवार के सदस्यों का टीकाकरण करा सकते हैं।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की निदेशक अपर्णा उपाध्याय के अनुसार प्रदेश में वर्तमान में निवास कर रहे प्रत्येक परिवार के सदस्य अपने निवास के प्रमाण पत्र के रूप में किराया, लीज अनुबंध, बिजली का बिल, बैंक पास बुक या नियोक्ता से जारी प्रमाण पत्र दिखाकर अपना टीकाकरण करा सकते हैं। प्रदेश के 18 से 44 आयु वर्ग के स्थायी या अस्थायी निवासियों को ही टीकाकरण के लिए सर्वोच्च प्राथमिक दी जानी है।
