1993 मुंबई ब्लास्ट केस में फिल्म अभिनेता संजय दत्त को सुनाई गई पांच साल की सजा के बाद अब सभी की नजरें काले हिरण के शिकार प्रकरण में फंसे ‘दबंग’ सलमान खान और सैफ अली खान पर टिकी हैं।
राजस्थान के जोधपुर की निचली अदालत में कांकाणी की सरहद पर काले हिरणों के शिकार मामले में सलमान खान और चार कलाकारों के खिलाफ शनिवार को नए आरोप तय किए जाएंगे।
14 साल पुराने इस मामले में सलमान खान जोधपुर के लिए रवाना हो गए हैं। बाकी अन्य कलाकार सैफ अली खान, अभिनेत्री तब्बू, सोनाली बेंद्रे और नीलम शुक्रवार को ही जोधपुर पहुंच गए थे।
राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म ‘हम साथ-साथ हैं’ की शूटिंग के दौरान हुए इस शिकार प्रकरण में सलमान खान पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के सेक्शन-51 के तहत केस दर्ज किया गया है।
वहीं अन्य कलाकारों के खिलाफ सेक्शन-52 और आईपीसी की धारा-149 के तहत आरोप दर्ज किए गए हैं। स्थानीय आरोपी दुष्यंत सिंह के खिलाफ वाइल्डलाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के सेक्शन-51/52 और आईपीसी सेक्शन-149 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।
आरोप साबित होने पर छह साल की सजा संभव
यदि ये आरोप साबित हो जाते हैं तो सलमान खान सहित बाकी कलाकारों को तीन साल से लेकर छह साल तक की सजा हो सकती है।
क्या है मामला?
आरोप है कि जोधपुर के निकट लूणी क्षेत्र के कांकाणी में 1 अक्तूबर 1998 की आधी रात को सलमान सहित अन्य कलाकारों ने दो काले हिरणों का शिकार किया। यह मामला वन विभाग ने दर्ज भी किया था।
शिकार के समय उपयोग में लिए गए हथियारों को भी बरामद किया गया था, जिनकी लाइसेंस की अवधि भी समाप्त हो चुकी थी। काले हिरण शिकार प्रकरण के आरोप सुनाए जाने वाले दिन ही आर्म्स एक्ट के तहत चल रहे मामले की सुनवाई भी होगी।
अभिनेता सलमान कांकाणी शिकार प्रकरण के अलावा काले हिरण शिकार के दो और मामलों में फंसे हुए हैं। सलमान फिल्म हम साथ-साथ हैं की शूटिंग के दौरान ही वर्ष 1998 में भवाद की सरहद पर और 27 सितंबर की आधी रात को घोड़ा फार्म में काले हिरण के शिकार प्रकरण में भी आरोपी हैं। ये दोनों मामले स्थानीय पुलिस थाने में दर्ज हुए थे।
भवाद शिकार प्रकरण
सलमान को 17 फरवरी 2006 को जोधपुर की निचली अदालत ने एक वर्ष की सजा सुनाई थी। सलमान की ओर से आदेश के खिलाफ सेशन कोर्ट में अपील की गई थी तथा राजस्थान सरकार की ओर से कम सजा सुनाए जाने के खिलाफ जोधपुर के हाईकोर्ट में अपील की गई थी। फिर तय हुआ कि दोनों अपीलों की सुनवाई जोधपुर हाईकोर्ट में ही हो। फिलहाल जोधपुर हाईकोर्ट में ये अपीलें ड्यू कोर्स में पड़ी हैं।
घोड़ा फार्म शिकार मामला
10 अप्रैल 2007 को निचली अदालत ने सलमान को पांच वर्ष कैद और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। इस आदेश के खिलाफ भी सलमान सेशन कोर्ट गए, लेकिन सेशन कोर्ट ने कहा था कि सजा उचित है, फैसले में हस्तक्षेप की आवश्यकता ही नहीं है। इसके बाद सलमान ने जोधपुर हाईकोर्ट में अपील की थी। यह अपील भी ड्यू कोर्स में पड़ी है।