झारखंड के ऋचा पटेल मामले में कोर्ट ने कुरान बांटने के अपने आदेश को वापस ले लिया है. जांच अधिकारी की अपील पर कोर्ट ने पुरानी शर्त को पलट दी है. अब 7 हजार रुपये के बेल बांड और अन्य शर्तों के आधार पर ऋचा को जमानत दी गई है. मामले को तूल पकड़ता देख कोर्ट ने अपना आदेश वापस लिया है. इससे पहले सोमवार को सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में न्यायिक दंडाधिकारी मनीष कुमार सिंह की कोर्ट ने पांच कुरान बांटने की शर्त पर उसे जमानत दी थी. इसके लिए ऋचा को 15 दिन का समय दिया गया था.
कोर्ट के नये फैसले पर ऋचा पटेल ने कहा कि हमें न्याय मिला है. पुलिस ने बिना जांच कर हमारे ऊपर कार्रवाई की. जबकि हमारा पोस्ट ऑपत्तिजनक नहीं था. किसी को ठेस पहुंचाने वाला नहीं था. हमने रोहिंग्या मुसलमानों के बारे में लिया था. ऋचा ने आशंका जताई कि कोर्ट के नये आदेश के बाद उसके परिवार पर खतरा बढ़ सकता है.




