निकाय चुनाव के दौरान दो लाख रुपये तक ही कैश लेकर चलने की छूट रहेगी। इससे अधिक की रकम पकड़े जाने पर संबंधित व्यक्ति को उसका हिसाब देना होगा। जरूरी कागजात न होने पर माना जा जाएगा कि रुपये का इस्तेमाल मतदाताओं को रिझाने के लिए इस्तेमाल में आ सकता है, रकम जब्त कर ली जाएगी। इसकी सूचना आयकर विभाग की टीम को दी जाएगी।
आदर्श आचार संहिता के साथ ही तय सीमा से अधिक की रकम लेकर चलने वालों की निगरानी के लिए उड़ाका दल की गठित टीमे पहले इस दिशा में सक्रिय हो गई। टीम के सदस्यों को शहर और जिले की सीमा पर विशेष नजर रखने को कहा गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि दो लाख से कम की रकम लेकर चलने वालों को परेशान नहीं किया जाएगा।