स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर गौतम बुध नगर में नोएडा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जल्दबाजी में कुछ ऐसा कर दिया जो बिल्कुल सही नहीं कहा जा सकता l जानकारी के अनुसार नोएडा कार्यालय पर जिला अध्यक्ष राम कुमार तंवर ने झंडारोहण का कार्यक्रम रखा था । ऐसे में जिला कांग्रेस कांग्रेस जिला अध्यक्ष में अपने कार्यालय के आगे गमले में ही 8 से 9 फीट के डंडे में ही झंडे को फहरा दिया l सोशल मीडिया पर जारी चित्रों में स्पस्ट दिख रहा है कि झंडा के साथ खड़े लोगो के घुटनों से नीचे तक जा रहा है और ये सब ओबीसी कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष फिरे सिंह नागर की उपस्थिति में हुआ । ऐसे में प्रश्न उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेस के नेताओं को झंडा फहराने के नियम पता नहीं है या फिर लगातार चुनाव हारती कांग्रेस गौतम बुध नगर में कार्यक्रमों में बस खानापूर्ति करने की अपनी आदत छोड़ नहीं पा रही है और इसीलिए स्वतंत्रता दिवस पर झंडारोहण जैसी महत्वपूर्ण कार्य में भी लापरवाही कर दी है।
26 जनवरी 2002 को लागू भारतीय ध्वज संहिता के अंतर्गत
- विभिन्न ऐसे नियमों को लागू किया गया जिससे किसी भी प्रकार से तिरंगे झंडे का अपमान न हो। इस नियम के अनुसार जिस भी झंडे का उपयोग ध्वजारोहण के लिए किया जा रहा है वो आयताकार होना चाहिए और उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होगा।
- झंडे पर किसी भी प्रकार से कुछ भी लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर झंडा किसी भी प्रकार से क्षतिग्रस्त है और कटा-फटा है तो उसको उपयोग में नहीं लाना चाहिए।
- जब भी तिरंगे को फहराया जाये तो उसे सम्मानपूर्ण और उचित सम्मान दिया जाना चाहिए और इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि झंडा हर किसी को उस जगह से दिखाई दे।
- अगर झंडा किसी मंच पर फहराया जा रहा है तो ध्यान रखना है कि वक्ता का मुंह श्रोताओं की ओर हो और झंडा उसके दाहिनी ओर होना चाहिए।
- तिरंगे के बगल में अगर किसी भी झंडे को लगाना है तो उसका स्थान तिरंगे के नीचे होना चाहिए।
- तिरंगा किसी भी प्रकार से जमीन को नहीं छूना चाहिए।
- अशोक चक्र झंडे की बिल्कुल बीच में और सफेद पट्टी पर होना चाहिए और उसमें 24 तीलियां होनी चाहिए।
- फटा हुआ या गंदा झंडा नहीं फहराना चाहिए।