ज्ञानवापी परिसर में ASI सर्वे जाति रहेगा । इलाहाबाद HC ने मुस्लिम पक्ष को झटका देते हुए 31 जुलाई तक सर्वे पूरा करने का आदेश दिया है दो सत्रों में हुई सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायधीश ने हिंदू व मुस्लिम पक्ष की दलीलें सुनी तथा मुस्लिम पक्ष की भी दलीलों को सुनते हुए बुधवार की शाम चार बजे के बाद फैसला सुनाया है कि ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे 31 जुलाई तक बिना ढांचे को नुकसान पहुंचाए पूरा किया जाए ।
इससे पहले मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट में एस आई के सर्वे से ज्ञानवापी के ढांचे को नुकसान होने की आशंका जताई थी और कहा था कि इसके लिए एएसआई और उनके वकील विष्णु जैन जिम्मेदार होंगे ।
इस पर पर वकील विष्णु शंकर जैन ने नो ड्रिलिंग कहते हुए बताया कि जिस मशीन से सर्वे होगी वो लॉन में जैसे मूव किया जाता है वैसी होगी। इस तरह की सभी मशीन पूरी दुनिया में स्वीकार्य हैं।