यूपी के प्राइवेट स्कूलों को सुप्रीम कोर्ट ने दी राहत, 15 प्रतिशत फीस वापस नहीं देनी पड़ेगी
सुप्रीम कोर्ट ने आज यूपी हाई कोर्ट के प्राइवेट स्कूलों को 15 प्रतिशत फीस वापस करने के आदेश पर राहत दे दी है । हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ स्कूल एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था जहां उन्होंने दावा किया कि यूपी हाईकोर्ट ने उनका पक्ष सुने बिना ही एकतरफा फैसला दे दिया साथियों ने कहा कि यह फैसला 2020-21 के लिए था उसके बाद स्कूलों में कई और कार्य में पैसा लगाया जिसके कारण उनके लिए वापस करना संभव नहीं