सुप्रीम कोर्ट ने शराब घोटाले में सीबीआई द्वारा दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तारी मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है इसे मनीष सिसोदिया के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है । सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इस सभी दलीलें हाईकोर्ट में रख सकते हैं हम इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया के वकील अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है इसका मतलब यह नहीं कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट आ जाएं यह सभी दलीलें आप हाई कोर्ट में भी रख सकते थे ।
सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक मनु सिंघवी के अरनव रंजन गोस्वामी और वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ के केस को भी इस मामले से जोड़ने से इंकार कर दिया उन्होंने कहा कि मुंबई हाई कोर्ट में फैसले के बाद अर्णव का केस सुप्रीम कोर्ट में आया था वही विनोद दुआ के मामले में एक पत्रकार के स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति का मामला था दोनों ही मामलों में मनीष सिसोदिया का मामला मैच नहीं करता है सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा कि यह क्या प्रकरण है जिस पर अभिषेक मनु सिंघवी ने इसे प्रेवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंतर्गत बताया जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कोई राहत देने से इंकार कर दिया
हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते है, अब हाई कोर्ट जाएंगे : AAP
सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद मनीष सिसोदिया के लिए आम आदमी पार्टी ने हाई कोर्ट में जाने के संकेत दिए हैं सूत्रों के अनुसार आम आदमी पार्टी ने कहा है कि हम हाई कोर्ट का सम्मान करते हैं और अब हाईकोर्ट जाएंगे