कंज्यूमर ने गुरुग्राम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को विदेशी नस्ल के 11 कुत्तों पर रोक लगाने के आदेश दिए। 15 नवंबर से ये बैन लागू हो गया है। नियमों के उल्लंघन पर 20 हजार से 2 लाख रुपए तक का जुर्माना और 3 महीने से 2 साल तक की जेल हो सकती है। इनमें अमेरिकन पिटबुल टेरियर, डोगो अर्जेंटीनो, रॉटविलर, नियपोलिटन मास्टिफ, बोएरबेल, प्रेसा कैनारियो, वुल्फ डॉग, बैंडॉग, अमेरिकन बुलडॉग, फिला ब्रासीलीरो और केन कोरसो शामिल हैं। एमसीजी को सभी लाइसेंस रद्द करने का निर्देश दिया जाता है। उक्त नस्ल के कुत्तों को अपनी हिरासत में लिया जाए
एन सी आर खबर ब्यूरो
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