ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में नोएडा प्राधिकरण की कार्रवाई पर उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने स्टे दे दिया है। अब इस मामले में 20 अक्तूबर को सुनवाई होनी है। इससे पहले प्राधिकरण को अपना जवाब देना होगा। सोसाइटी की तरफ से मुकुल गुप्ता और अन्य 124 लोगों ने प्राधिकरण की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। नोएडा प्राधिकरण के सीएपी इश्तियाक अहमद ने बताया कि फिलहाल कार्रवाई रोक दी गई है। अब कोर्ट के आदेश के तहत ही आगे की योजना पर काम किया जाएगा।
एन सी आर खबर ब्यूरो
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