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शाहीन बाग में अतिक्रमण हटाने के खिलाफ याचिका पर सुनवाई से SC का इनकार

दिल्ली के शाहीन बाग में अवैध निर्माणों और अतिक्रमण पर एमसीडी की कार्रवाई के खिलाफ सीपीआईएम की याचिका की ओर से दायर पर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में किसी भी तरह की राहत के लिए याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक दल यहां क्यों आए हैं, उन्हें हाईकोर्ट जाना चाहिए था।

आपको बता दें शाहीन बाग में आज सुबह भारी विरोध के बीच अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन आम आदमी पार्टी विधायक अमानुतुल्ला खान के विरोध के बाद बुलडोजर बिना चले ही वापस लौट गया।

अमानतुल्लाह खान ने कहा कि मस्जिद के सामने एक शौचालय था, जिसे मैंने अपने पैसे से हटवाया। पूरी विधानसभा में जहां-जहां अतिक्रमण है, एमसीडी वाले मुझे बताएं, मैं खुद हटवा दूंगा। ये यहां आकर माहौल खराब कर रहे हैं, राजनीतिकरण किया जा रहा है।

वहीं भाजपा नेताओ ने अतिक्रमण को हटाने से रोकने के लिए लेटने वालो पर तंज़ कसते हुए कहाँ की जनता उनहे चुनावो मे लेता देगी I दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि आज शहीन बाग में निगम द्वारा की जा रही कार्रवाई को रोकने के लिए कांग्रेस और आप नेताओं ने बुलडोजर के आगे लेटकर रास्ता रोककर उसे सांप्रदायिकता का रंग दे दिया। आतंक फैलाने वाला एक आतंकी होता है किसी धर्म या मजहब का नहीं। उन्होंने कहा कि आज जिस तरह ‘आप’ और कांग्रेस ने नेता जिन लोगों के अतिक्रमण को बचाने के लिए बुलडोजर के आगे लेटे हैं, उन्हें जनता देख रही है। दिल्ली की जनता उन्हें जल्द लिटा देगी। वे आतंकियों के समर्थन में आए हैं, वे बांग्लादेशी रोहिंग्या के समर्थन में आए हैं। 

एन सी आर खबर ब्यूरो

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