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सुपरटेक को झटका : इको विलेज 1 में शामिल शमशान घाट की जमीन पर बिल्डर का दावा हुआ खारिज

सुपरटेक बिल्डर को प्रशासन से एक और झटका लगा है ग्रेनो वेस्ट के इको विलेज बंद प्रोजेक्ट में आ रही श्मशान घाट की एक जमीन पर अपर जिलाधिकारी वित्त और राजस्व की कोर्ट ने 2016 में आए तहसीलदार के आदेश को बरकरार रखा है । जिसके अनुसार बिल्डर को 880 वर्ग मीटर की यह जमीन खाली करनी पड़ेगी साथी 88 लाख रुपए का जुर्माना भी बिल्डर को लगाया गया है

प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार पटवारी गांव के खसरा नंबर 210 211 कि 880 वर्ग मीटर की शमशान भूमि की जमीन है सरकारी दस्तावेज में आज भी है जमीन श्मशान भूमि के नाम पर दर्ज है जिस पर सुपर ट्रेक बिल्डर ने कब्जा कर लिया था वर्ष 2016 में तहसीलदार दादरी के न्यायालय में इस पर सुनवाई हुई और बिल्डर को जमीन से बेदखल किया गया था साथ ही 88 लाख का जुर्माना भी लगाया गया था तहसीलदार के आदेश को बिल्डर ने अपर जिलाधिकारी न्यायालय में चुनौती दी थी जिस पर सुनवाई चल रही थी अब अपर जिलाधिकारी वंदिता श्रीवास्तव की अदालत ने तहसीलदार के आदेश को बरकरार रखा है

बिल्डर के खिलाफ आदेश पारित होने से इको विलेज 1 के निवासियों की बढ़ेगी परेशानी

सुपरटेक बिल्डर की अपर जिलाधिकारीकी कोर्ट में केस हारने से जमीन के चारों ओर बने प्रोजेक्ट इकोविलेज के निवासियों की परेशानी बढ़ सकती है ।

NCRKhabar Mobile Desk

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