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अब फोटो खींच कर चालान नहीं कर सकेंगे यातायात पुलिसकर्मी, जान लें नया नियम

केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी नई अधिसूचना के मुताबिक अब यातायात नियमों का उल्लंघन का नोटिस चालान कटने के 15 दिन के अंदर भेजना होगा। मंत्रालय ने तीन दिन पहले इसकी अधिसूचना जारी की है। संशोधित मोटर वाहन अधिनियम के तहत जारी की गई अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि सबूतों को रिकार्ड में तब तक रखना होगा जब तक कि इसका निपटारा नहीं हो जाता है।


अभी तक नियम तोड़ने वालों के पास चालान का नोटिस पहुंचने में कई महीने का समय लगता था। इससे चालान भरने में भी लोग देरी करते थे। इस कारण सरकार को समय पर राजस्व नहीं मिल पाता था। दिल्ली यातायात पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि इसके लिए कई अन्य चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे और संकेतक लगाए जाएंगे। इसके साथ ही कई चौराहों पर पहले से लगे हुए हैं।
वहीं, अब बदले हुए नियम के मुताबिक यातायात पुलिसकर्मी नियम तोड़ने वाले वाहन चालक का सिर्फ फोटो खींचकर चालान नहीं काट सकेंगे। उन्हें इसके लिए वीडियो भी बनाना होगा। अधिसूचना के मुताबिक चालान जारी करने के लिए इलेक्ट्रानिक इंफोर्समेंट डिवाइस का इस्तेमाल किया जाएगा।
नए नियमों के मुताबिक इलेक्ट्रानिक इंफोर्समेंट डिवाइस में स्पीड कैमरा, क्लोज-सर्किट टेलीविजन कैमरा, स्पीड गन, बाडी वियरेबल कैमरा, डैशबोर्ड कैमरा, आटोमैटिक नंबर प्लेट रिकाग्निशन, वेट-इन मशीन और ऐसी कई अन्य तकनीक शामिल हैं। यातायात पुलिस अधिकारी के मुताबिक नई तकनीक का इस्तेमाल होने से पुलिसकर्मियों को नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के अभद्र व्यवहार को भी रिकार्ड करने में मदद मिलेगी।

NCRKhabar Mobile Desk

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