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कोरोना के कारण नही रुकेंगे पंचायत चुनाव, हाई कोर्ट ने खारिज की पंचायत चुनावों को टालने की याचिका
उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनावों को टालने की याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बुधवार को अपना फैसला सुना दिया। चुनाव टालने को लेकर दायर एक मामले पर सुनवाई करते हुए जस्टिस गोविंद माथुर और एसएस शमशेरी ने कहा कि प्रदेश शासन ने पंचायत चुनाव को लेकर आचार संहिता जारी कर दी है। ऐसे में इसे रोकना ठीक नहीं है। उन्होंने राज्य सरकार को भी निर्देश दिया कि पंचायत चुनावों के दौरान कोरोना के मद्देनजर सभी एहतियात बरते जाएं तथा कोविड प्रोटोकॉल्स का ठीक तरीके से पालन कराया जाए।
दरअसल इस समय उत्तर प्रदेश में कोरोना को लेकर तमाम उपाय किये जा रहे है I लोगो में इसको लेकर सवाल है ऐसे में प्रयागराज हाई कोर्ट में याचिका डाली गयी थी जिसे आज खारिज कर दिया गया
