शहरी क्षेत्र में हाई राईस सोसाइटी के बन्ने के बाद सोसाइटी में पदाधिकारियों की कार्यशैली उनकी ट्रांसपेरेंसी पर हमेशा सवाल उठते रहते है I लगातार लोगो को ये शिकायत होती है की एक बार चुनाव जीत जाने के बाद अधिकतर सोसाइटी में निर्वाचन की तिथि की घोषणा होने के बाद भी पूर्व निर्वाचित पदाधिकारी और सदस्यों ने अपना पद नही छोडते है ।
इन्ही सब शिकायतों को लेकर अब जिला अधिकारी ने रजिस्ट्रार चिट-फंड सोसाइटी मेरठ को निर्देश जारी किया है। इस आदेश के मुताबिक़ सोसाइटी की आरडब्ल्यूए और एओए से जुड़ी पूरी जानकारी अब जिला प्रशासन की वेबसाइट पर होगी इससे सोसाइटी की आरडब्ल्यूए और लोगों के बीच का विवाद खत्म करने में मदद मिलेगी
जिलाधिकारी अजय शंकर पांडेय के अनुसार आरडब्ल्यूए और एओए का गठन लोगों की सुविधाओं के लिए किया जाता है। बकायदा इनका निर्वाचन होता है और उनके कार्य निर्धारित होते हैं। लेकिन सोसाइटी में आपसी विवाद के कारण निवासियों को परेशानी उठानी पड़ती है। इस पर अंकुश लगाने के लिए एक पारदर्शी व्यवस्था लागू करने का निर्देश रजिस्ट्रार चिड-फंड सोसाइटी मेरठ को दिया है।
इस आदेश के अनुसार जिलाधिकारी ने जनपद में स्थित प्रत्येक सोसाइटी को अपना आय-व्यय का ब्योरा निर्धारित वेबसाइट पर डालने के निर्देश दिए है। इसके लिए प्रत्येक सोसाइटी के निर्वाचन के लिए एक एक मजिस्ट्रेट (निर्वाचन अधिकारी) की तैनाती की गई है। इसी प्रकार जिलाधिकारी ने जिलास्तर पर भी समस्त सोसाइटी की शिकायत और निर्वाचन संबंधित शिकायतों के लिए अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) को नोडल अधिकारी नामित किया है।