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सीलिंग को लेकर गौतम बुध नगर में जिलाधिकारी ने नियमों में दी ढील, अब कोराना संक्रमित होने की दशा में सोसायटी नहीं होगी सील

सीलिंग को लेकर गौतम बुध नगर के जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने नियमों में परिवर्तन किया है जिसके बाद किसी भी सोसाइटी में कोरोना संक्रमित मिलने के बाद ढाई सौ मीटर की रेडियस बफर जोन होगा।

डीएम ने अपने आदेश को विस्तृत करते हुए बताया है कि जिस भी मल्टीस्टोरी सोसाइटी में एक कोरोना संक्रमित पाया जाएगा वहां पर 250 मीटर की रेडियस में अथवा पूरा मोहल्ला जो भी कम हो को सील किया जाएगा वहीं अगर किसी सोसाइटी में एक से ज्यादा केस होगा तो 500 मीटर के रेडियस में कंटेंटमेंट जॉन होगा और उसके बाद ढाई सौ मीटर बफर जोन होगा

आपको बता दें कि बीते 3 दिनों से भाजपा के कई नेताओं ने दादरी विधायक तेजपाल नागर और गौतम बुध नगर सांसद डॉ महेश शर्मा से कोरोना संक्रमित मिलने की दशा में पूरी सोसाइटी को सील ना करने की गुजारिश की थी ऐसे में यह माना जा रहा था कि इस पर जल्द ही कोई निर्णय आ जाएगा

NCRKhabar Mobile Desk

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