अनलॉक वन को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर दिए हैं जिसके अनुसार अगर किसी कंटेंटमेंट जोन में सोसाइटी के अंदर एक से अधिक टावरों में सक्रिय केस पाए जाते हैं तो ऐसी स्थिति में सिर्फ बहुमंजिला भवन टावर को ही कंटेंटमेंट जोन घोषित किया जाएगा।
सोसाइटी में कोरोना संक्रमित को लेकर आए इस आदेश के बाद नोएडा गाजियाबाद लखनऊ जैसे बड़े शहरों में अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलेगी आपको बता दें कि अभी तक के नियम के अनुसार 1 से अधिक केस होने पर पूरी सोसाइटी को सील कर दिया जा रहा था
इसी के साथ औद्योगिक कार्यालय भवनों के संबंध में भी नियमों को अपडेट किया गया है नए नियम के अनुसार ऐसे स्थानों पर जहां पर सक्रिय केस यानी मरीज काम करता रहा हो ऐसे स्थानों को संक्रमण के प्रसार से रोकने के लिए 24 घंटों के लिए तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाएगा ऐसे भवनों को पूर्ण रूप से सैनिटाइज करने के बाद ही प्रयोग किया जाएगा
औद्योगिक इकाइयों के संबंध में अगर ऑफिस बहुमंजिला टावर भवन में पाया जाएगा तो इस केस में जिस स्तर पर एक किस पाया जाएगा उस पल को सील किया जाएगा यदि एक से अधिक तलों पर कोरोना संक्रमित केस पाया जाएगा तो संपूर्ण भवन टावर को सील कर दिया जाएगा