लॉकडाउन के बीच देशवासियों के लिए राहत की खबर है, शनिवार से देश की सभी दुकानें खुल जाएंगी पर इस आदेश में महत्वपूर्ण शर्तें भी हैं ।
गृह मंत्रालय ने अपने आदेश में साफ किया कि ये आदेश ग्रीन जोन वाले इलाकों के लिए है. वो इलाके जिन्हें हॉटस्पॉट (कोरोना संक्रमित इलाकों में) घोषित किया गया है ,वहां ये आदेश लागू नहीं होंगे
क्या शराब की दुकानें खुलैंगी ?
ऐसे में लोगो का पहला सवाल ये है कि क्या शराब की दुकानें भी शनिवार से खुलेंगे तो इसका जबाव ना है ,दरअसल शराब की दुकानों को भी इस कैटेगरी में नहीं रखा गया है , कल रात आए फैसले के अनुसार सिर्फ शॉप और एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में।पंजीकृत दुकानें ही खुलेेंगी ऑर शराब की दुकानें को इस के बजाए किसी अन्य कैटेगरी में रखा गया है यानी शराब की दुकानें अभी बंद ही रहेंगी
इसके साथ ही शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल इत्यादि को भी खोले जाने की इजाजत नहीं दी गई है वहीं बड़े मार्केट जैसे नेहरू प्लेस, पालिका बाजार, लाजपत नगर जैसे मार्केट भी नहीं खुलेंगे। माल्स को भी इसमें शामिल नहीं किया गया है
आपको बता दें कि सरकार की दी शर्तों के मुताबिक सभी दुकानें संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत होनी चाहिए. दुकानों में सिर्फ आधा स्टाफ ही काम कर सकेगा. स्टाफ द्वारा मास्क लगाना अनिवार्य होगा और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे उपायों को भी निभाना होगा.