नॉएडा ग्रेटर नॉएडा में आवश्यक सेवाओ, मीडिया और स्वास्थ्य से सम्बिधित लोग परेशान है की आखिर पास कहाँ से लें I सुबह से ही बिना पास के लोग घरो से निकल नहीं पा रहे है जिसके चलते कई प्रकार की आवश्यक सेवाए बाधित हो रही थी I कर्मचारियों के ना आने से दुकानदारों ने कहीं कहीं सिर्फ ४ घंटे ही दुकाने खोली, तो कई लोगो ने आज कोई डिलीवरी ही नहीं की I
जिसके बाद जिलाधिकारी गौतमबुद्ध नगर द्वारा लॉक डाउन के मद्देनजर आज 25 मार्च से 14 अप्रैल तक आवश्यक सेवाओं के संचालन हेतु पास निर्गत करने के लिए कई अधिकारियों को अधिकृत कर दिया है।
नोएडा, ग्रेटर नोएडा एवं यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण के अंतर्गत आवश्यक सेवाओं के संचालन हेतु प्रवीण मिश्र अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी नोएडा, दीपचंद अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी ग्रेटर नोएडा एवं शैलेंद्र भाटिया विशेष कार्याधिकारी यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण द्वारा पास निर्गत करने के लिए अधिकृत होंगे।
ये सभी अधिकारी वर्तमान में अपने-अपने क्षेत्र के अंतर्गत प्राधिकरण के प्रति कार्यों जिसमे आवश्यक सेवाओं के अंतर्गत सभी सोसाइटी, ग्रुप हाउसिंग एवं आवासीय क्षेत्रों में खाद्य पदार्थों, फल सब्जी, दूध इत्यादि की आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे।
ग्रामीण क्षेत्रों में जनपद की 88 ग्राम पंचायतों के अंतर्गत आवश्यक सेवाओं के संचालन हेतु मुख्य विकास अधिकारी गौतमबुद्ध नगर को पास निर्गत करने के लिए अधिकृत किया गया है।
आवश्यक सेवाओं से संबंधित राजकीय कार्यालयों के कार्यालय अध्यक्ष आवश्यक सेवाओं के संचालन हेतु अपने अपने कार्यालय से संबंधित कर्मचारियों, अधिकारियों के पास निर्गत करने के लिए अधिकृत किए गए हैं।
सभी राजकीय कार्यालयों द्वारा निर्गत किए गए पास की स्पेसिमेन प्रति पुलिस विभाग से संबंधित डीसीपी एवं डीसीपी मुख्यालय को उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे आवश्यक सेवाओं के संचालन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो।
जनपद गौतम बुध नगर में आवश्यक सेवाओं से संबंधित गैर सरकारी कार्यालयों, इकाइयों, कंपनियों को जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराये आई कार्ड एवं वाहन पास एवं स्वयं उनके द्वारा प्राधिकृत किए गए अधिकारी पास निर्गत करने के लिए अधिकृत होंगे।
आवश्यक सेवाओं से संबंधित कंपनियों, इकाइयों को निर्गत किए जाने वाले पासो की सूची जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय सेक्टर 27 नोएडा के ईमेल आईडी dmgbn@nic.in परउपलब्ध कराना होगा, ताकि आवश्यक सेवाओं के संचालन में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो सके।
पास निर्गत करने हेतु प्राधिकृत किए गए समस्त अधिकारियों द्वारा इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि न्यूनतम पास निर्गत किए जाएं जिससे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री यूपी शासन द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन सुगमता पूर्वक किया जा सके।
सभी प्राधिकृत अधिकारी तत्काल प्रभाव से पास निर्गत करने का कार्य शुरू कर देंगे तथा अपनी- अपने कार्यालय व दूरभाष नंबर को तत्काल नोटिफाई करेंगे तथा इसकी सूचना इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम जिलाधिकारी कैंप कार्यालय सेक्टर 27 नोएडा को उपलब्ध कराएंगे।
यदि कोई व्यक्ति, कर्मचारी, अधिकारी, प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निर्गत पास का दुरुपयोग करते हुए पाया जाएगा तो संबंधित अधिसूचना के 15 के प्रदत व्यवस्था के अनुसार भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अधीन दंडनीय अपराध माना जाएगा।