नॉएडा और ग्रेटर नॉएडा की RWA और AAO के लिए बड़ी खबर आ रही है ग्रेटर नॉएडा अथारटी के सूत्रों की माने तो अथारटी ने RWA और AAO को प्रशासनिक मान्यता देने का फैसला कर लिया है प्राधिकरण इसके लिए आवदन मांग रहा है जल्द ही RWA और AAO इसके लिए आवेदन कर सकेंगे
प्राधिकरण चाहता है कि कूड़ा प्रबंधन, बारात घर के रखरखाव और अवारा पशुओं की वेकसिनेशन जैसे काम आरडब्लूए और एओए से करवाए जाएं। इसके लिए बाकायदा प्राधिकरण आरडब्ल्यूए और एओए से अनुबंध करेगा। इससे इन सामाजिक संस्थाओं को सशक्त बनाया जा सकेगा। वहीं इस पूरी प्रक्रिया के बाद नॉएडा /ग्रेटर नॉएडा में नगर पालिका होने की सम्भावना भी ख़तम होती दिख रही है I RWA /AAO लप मान्यता देने से पार्षद वाले कामो को अथारिटी RWA और AAO पदाधिकारियों के जरिये करवायेगी इससे RWA और AAO के चुनावों को लेकर जहाँ एक और प्रतिस्पर्धा और पारदर्शिता आयेगी वही दूसरी और इसमें चुनावो को लेकर धन बल की आशंका भी बढ़ेगी
अथॉरिटी ने यूपी अर्पाटमेंट एक्ट के तहत पंजीकृत आरडब्लूए और एओए को मान्यता देने केलिए आवेदन मांगे हैं। प्राधिकरण के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी दीपचंद ने बताया कि आरडब्लूए और एओए के मैनेजमेंट को ई-मेल आईडी wsurban@gnida.in पर मेल के माध्यम से 25 अप्रैल 2020 तक आवेदन करना होगा। यदि किसी आवंटी को आरडब्लूए के कार्यक्षेत्र पर आपत्ति है तो वह 25 अप्रैल 2020 के बाद 15 दिन में आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। यह आपत्ति भी इसी मेल आईडी पर ही दर्ज कराई जा सकती है।