शाहबेरी में फ़्लैट बनाकर बेचने वाले गाजियाबाद के बिल्डर महेश चंद शर्मा पर हाई कोर्ट ने 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। बिसरख कोतवाली में दर्ज एफआईआर को तथ्य छुपाकर निरस्त कराने के लिए बिल्डर कोर्ट पहुंचा था। सूचना पर ग्रेनो अथॉरिटी के वकील भी कोर्ट में हाजिर हुए और सबूत रखा। इसके बाद जज ने बिल्डर पर कोर्ट को गुमराह करने के आरोप में 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया और केस दर्ज करने का आदेश दिया।
गाजियाबाद के रहने वाले बिल्डर महेश चंद शर्मा के खिलाफ 14 अगस्त को बिसरख कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। महेश चंद शर्मा अभी फरार है। उसने सूरज असोसिएट्स के नाम की फर्म से शाहबेरी में अवैध निर्माण कराया कर लोगों को फ्लैट बेचे हैं। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की तरफ से इस मामले में एडवोकेट अंजलि उपाध्याय पक्ष ने कहा कि ये जमीन ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की अधिसूचित है। हाई कोर्ट ने भी यहां स्टे लगाया है।