दिल्ली की एक अदालत ने समाचार चैनल रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्नब गोस्वामी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है. अदालत ने ये आदेश कांग्रेस नेता शशि थरूर की शिकायत पर दिया है. अदालत के आदेश में कहा गया है कि अर्नब और रिपब्लिक टीवी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाए, आपको बता दें की शिकायत थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत की जांच से संबंधित गोपनीय दस्तावेजों की चोरी के आरोप से जुड़ी है I अदालत ने इस मामले में सुनवाई की तिथि चार अप्रैल तय की है
मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट धमेन्द्र सिंह ने 21 जनवरी को दिये अपने आदेश में संबंधित एसएचओ को प्राथमिकी दर्ज करने और मामले की जांच करने के निर्देश दिये है। आदेश में कहा गया है कि मामले की जांच की आवश्यकता है क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि आरोपी व्यक्तियों के पास यह सामग्री कैसे आई।
शिकायत में यह आरोप लगाया गया है कि उक्त समाचार चैनल पर कई प्रसारणों के दौरान समाचार चैनल पर कुछ दस्तावेज दिखाए गए थे, जिन्हें शिकायतकर्ता की पत्नी की मौत की जांच से संबंधित दस्तावेज बताया गया था