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सुप्रीम कोर्ट ने कहा- ‘पत्नी चल प्रॉपर्टी नहीं, पति साथ रहने पर मजबूर नहीं कर सकता’

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पत्नी चल संपति या वस्तु नहीं होती है। उसे अपने पति के साथ रहने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। एक महिला की ओर से पति पर क्रूरता का आरोप लगाते हुए दायर आपराधिक केस की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह टिप्पणी की। महिला ने कहा था कि वह पति के साथ नहीं रहना चाहती। जबकि पति ने उसके साथ रहने की इच्छा जताई थी।

– जस्टिस मदन बी लोकुर और दीपक गुप्ता की बेंच ने अदालत में मौजूद पति से कहा, ‘वह चल संपत्ति नहीं है। आप उसे मजबूर नहीं कर सकते। वह आपके साथ नहीं रहना चाहती हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि आप उसके साथ रहेंगे।’ बेंच ने उसे पत्नी के साथ रहने के फैसले पर दोबारा विचार करने को कहा।

NCR Khabar Internet Desk

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