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सीलिंगः SC ने सख्त लहजे में कहा- 7 लाख लोगों के लिए की जा रही 186 लाख जनता की अनदेखी

नई दिल्ली । दिल्ली में सीलिंग से बचाने के लिए मास्टर प्लान में संशोधनों और दिल्ली विशेष कानून में अवैध निर्माण को वैध करने पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने सीलिंग के विरोध में व्यापारियों के प्रदर्शन पर नाराजगी जताते हुए कहा कि उन्होंने दिल्ली को बंधक बना रखा है। छह-सात लाख लोगों के लिए 186 लाख लोगों की अनदेखी की जा रही है।

न्यायमूर्ति मदन बी लोकूर की अध्यक्षता वाली पीठ ने ये तीखी टिप्पणियां दिल्ली में सीलिंग और मास्टर प्लान में संशोधन के मुद्दे पर सुनवाई के दौरान कीं। कोर्ट ने केंद्र सरकार की ओर से पेश एएसजी से कहा कि उन्हें दिल्ली के लोगों के बारे में सोचना चाहिए। जनता के पास पानी नहीं है, शौचालय नहीं है, भूजल स्तर गिर रहा है लोग परेशान हैं।

 पीठ ने कहा कि वे जानना चाहते हैं कि जिन अवैध कॉलोनियों को बचाया जा रहा है, वहां क्या हो रहा है। या फिर सरकार सिर्फ समय ही बढ़ाती जा रही है। नए कानून में 2020 तक उन्हें सुरक्षित रखने की बात कही गई है। कोर्ट ने पूछा कि क्या सरकार के पास अवैध निर्माण का कोई हल है।

इस पर एएसजी ने कहा कि मास्टर प्लान 2021 में इस सबका हल है। कोर्ट ने कहा कि अवैध कालोनियों के बारे में क्या योजना है। मास्टर प्लान में संशोधन करके जो भी गैरकानूनी था, उसे वैध कर दिया गया। इस पर एएसजी ने कहा कि मास्टर प्लान 2021 ने अभी अंतिम रूप नहीं लिया, कोर्ट उन्हें कुछ समय दे तो वे मास्टर प्लान 2021 का रोड मैप कोर्ट में पेश कर देंगे।

कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि रूल ऑफ ला की अनदेखी की जा रही है। ऐसा काम किया जा रहा है कि वर्तमान लोगों की तो छोड़िए, बल्कि आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी कुछ नहीं बचेगा। केंद्र की ओर से एएसजी की दलीलें कल भी जारी रहेंगी।

NCR Khabar Internet Desk

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