main news

काले धन पर एक कदम आगे बढ़ी मोदी सरकार

विदेशों में मौजूद अवैध परिसंपत्तियों और काले धन का पता लगाने के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने मंगलवार को नया कानून बनाने के लिए एक विधेयक के मसौदे को अपनी मंजूरी दे दी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में मसौदे को अंतिम रूप दिया गया। इस कानून के तहत काला धन रखने वाले व्यक्ति पर 300 फीसदी जुर्माना लगाया जा सकेगा और 10 साल तक की सजा हो सकेगी। केंद्र सरकार इस विधेयक को संसद के मौजूदा बजट सत्र में ही पेश करेगी।

सूत्रों ने बताया कि कैबिनेट ने अघोषित विदेशी आय और संपत्ति (नए कर का अधिरोपण) विधेयक, 2015 को अपनी मंजूरी दे दी। इस नए बिल का ऐलान बजट में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने किया था।नए विधेयक के प्रावधानों के तहत अपराध समझौता योग्य नहीं होगा, काला धन रखने वाला अपराधी सेटलमेंट कमीशन की शरण भी नहीं ले सकेगा। साथ ही कर चोरी करने वालों पर 300 फीसदी जुर्माना लगाया जाएगा।

इसके अलावा विदेश में काला धन छिपाने पर 10 साल तक के कठोर सजा का प्रावधान भी किया गया है। साथ ही विदेशी संपत्ति के बारे में रिटर्न दाखिल न करने या अधूरा रिटर्न दाखिल करने पर सात साल की कैद का भी प्रावधान किया गया है।

विदेशी संपत्ति के स्वामी या उससे लाभ लेने वाले व्यक्ति को आय न होने पर भी रिटर्न दाखिल करना होगा। काला धन जमा करने के लिए उकसाने वाले बैंकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।नए बिल में आयकर रिटर्न दाखिल करते वक्त यह भी बताना होगा कि किस तिथि को विदेशी बैंक में खाता खोला गया। इस नए कानून के तहत विदेशों में जमा संपत्ति के बराबर देश में संपत्ति को जब्त करने की शक्ति भी मिल जाएगी।

सूत्रों का कहना है कि राष्ट्रपति की सहमति मिलने के बाद इस बिल को लोकसभा में पेश किया जाएगा। माना जा रहा है कि बिल को एक महीने के लंबे सत्रावसान से पहले ही लोकसभा में पेश कर दिया जाएगा।

सरकार विदेशों में जमा काले धन के मसले पर कार्यवाही किए जाने को लेकर दबाव में है क्योंकि भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव के दौरान इस मामले पर काफी जोर दिया था।

NCR Khabar News Desk

एनसीआर खबर.कॉम दिल्ली एनसीआर का प्रतिष्ठित और नं.1 हिंदी समाचार वेब साइट है। एनसीआर खबर.कॉम में हम आपकी राय और सुझावों की कद्र करते हैं। आप अपनी राय,सुझाव और ख़बरें हमें mynews@ncrkhabar.com पर भेज सकते हैं या 09654531723 पर संपर्क कर सकते हैं। आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं

Related Articles

Back to top button