ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को बड़ी राहत मिली है। पटियाला हाउस कोर्ट की सत्र अदालत ने जुबैर को जमानत दे दी है। यह जमानत उन्हें कथित ट्वीट मामले में मिली है।
पटियाला हाउस कोर्ट ने मोहम्मद ज़ुबैर को कुछ शर्तों पर जमानत दी है. जिसमें अदालत की इजाजत के बगैर जुबैर देश नहीं छोड़ सकते हैं. वहीं जमानत के लिए उन्हें 50 हजार का निजी मुचलका और 50 हजार की Surety देनी होगी. जिसके बाद ही उन्हें जमानत मिल पाएगी.