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राष्ट्रगान का अपमानः कोर्ट का जमानत देने से इनकार

independenceराष्ट्रगान के अपमान को लेकर केरल की एक कोर्ट ने आरोपी को जमानत देने से मना कर दिया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, केरल की एक जिला अदालत ने एक मुस्लिम युवक को राष्ट्रगान के दौरान खड़ा न होने के आरोप की सुनवाई करते हुए जमानत देने से मना कर दिया है।

युवक एम सलमान पर आरोप है कि 18 अगस्त को तिरुवनंतपुरम के एक‌ थिएटर पर किसी सरकारी कार्यक्रम के तहत लोगों को एक मूवी दिखाई जा रही थी जिसमें राष्ट्रगान के दौरान यह युवक खड़ा नहीं हुआ और इस दौरान हूटिंग भी की।

एम सलमान की जमानत अर्जी को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि उसका व्यवहार राष्ट्र विरोधी है और उसका अपराध हत्या से भी ज्यादा गंभीर है। सलमान के वकील ने कोर्ट के इस टिप्पणी की पुष्टि की है।

आरोपी सलमान पर राष्ट्रगान के अपमान को लेकर कई धाराओं में मामला दर्ज हुआ है। आईपीसी की धारा-124ए (राजद्रोह) राष्ट्रगान के दौरान बैठे रहने और हूटिंग करने के लिए लगाई गई है।

जबकि राष्ट्रगान को लेकर फेसबुक में अभद्र कमेंट करने के लिए आईटी एक्ट की धारा 66ए लगाई गई है। गौरतलब है कि युवक पिछले दो सप्ताह से जेल में है।

रिपोर्ट के अनुसार आरोपी सलमान के अलावा उसके अन्य पांच साथियों पर भी राष्ट्रगान के अपमान का आरोप है जिनमें दो महिलाएं हैं। शुक्रवार को कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए एक आरोपी को सशर्त जमानत दे दी जबकि अन्य साथी अभी फरार हैं।

जानकारी यह भी है कि राज्य सरकार 18 अगस्त को फिल्म दिखाने के दौरान सभी लोगों को राष्ट्रगान के दौरान खड़े होने के निर्देश दे रखे थे लेकिन सलमान और उनके कुछ साथी खड़े नहीं हुए थे।

NCR Khabar News Desk

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