नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट के एक फैसले ने सरकार और ई-रिक्शा चालकों को झटका दिया है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ई-रिक्शा को राहत देने से इन्कार करते हुए इस पर आठ अगस्त तक बैन लगा दिया है।
हाई कोर्ट में याचिकाकर्ता शिखा राय की याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने साफ कर दिया कि अवैध तरीके से ई-रिक्शा को चलाने की इजाजत नहीं होगी। कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि पहले वो ई-रिक्शा को चलाने के लिए गाइड लाइन पेश करे। उसके बाद ही इसे चलाने की इजाजत दी जाएगी।
कोर्ट के आदेश पर सरकार की ओर से मौजूद वकील ने ई-रिक्शा के गाइड लाइन के लिए समय की मांग की। इस पर कोर्ट ने सरकार को दो दिन का समय दिया। यानी अब 8 अगस्त को सरकार को कोर्ट के सामने ई-रिक्शा के लिए गाइड लाइन पेश करना होगा। इससे पहले ई-रिक्शा को चलाने की इजाजत नहीं दी गई है।
गौरतलब है कि पिछले दिनों पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी में एक तीन साल के बच्चे की ई-रिक्शा की वजह से दर्दनाक मौत हो गई थी। हाईकोर्ट ने बच्चे की मौत के बाद स्वत: संज्ञान लिया था। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए ई-रिक्शा को खतरनाक बताया है