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उपभोक्ता कानून- कॉलर ट्यून पर टेलीकॉम कंपनियों की मनमानी

consumer-lawनई दिल्ली। ग्राहक से पूछे बिना टेलीकॉम कंपनियों कॉलर ट्यून चालू करने और फिर शुल्क काटने को लेकर राष्ट्रीय राजधानी के एक उपभोक्ता फोरम ने नाराजगी जताई है। ऐसे ही शुल्क काटने के एक मामले में फोरम ने टाटा टेलीसविसेस [टीटीएसएल] पर हर्जाना लगाया है। साथ ही कंपनी को ग्राहक से वसूला गया शुल्क भी वापस करने का आदेश दिया है।

नई दिल्ली उपभोक्ता विवाद निपटान फोरम के न्यायाधीश सीके चतुर्वेदी ने टीटीएसएल को ग्राहक की सहमति के बिना कॉलर ट्यून शुल्क वसूलने का दोषी ठहराया है। चतुर्वेदी ने कहा कि कंपनी खुद को सही ठहराने के लिए गलतबयानी कर रही है। फोरम ने टाटा टेली पर 3,000 रुपये का हर्जाना लगाते हुए कहा कि ग्राहक की अनुमति लिए बिना ही कॉलर ट्यून एक्टिवेट करने को टेलीकॉम कंपनियों ने वसूली का जरिया बना लिया है। इस तरह से शुल्क की वसूली बड़ी समस्या बन चुकी है। फोरम ने कहा कि अन्य मोबाइल ऑपरेटर भी इसी तरह की कारगुजारियों में संलग्न हैं। ग्राहकों से इसी तरीके से सेवा और सूचना शुल्क वसूले जा रहे हैं।

क्या था मामला

दिल्ली निवासी पवन कुमार जिंदल ने फोरम में यह शिकायत दर्ज कराई थी। अपनी याचिका में उन्होंने आरोप लगाया कि उनके मोबाइल नंबर पर कॉलर ट्यून एक्टिवेट करने और इसका शुल्क वसूलने में टीटीएसएल ने गड़बड़ी की है। यह ट्यून एक्टिवेट करने के लिए न तो उन्होंने कंपनी के पास कोई अनुरोध किया और न ही ऑपरेटर की ओर से इसके लिए अनुमति ली गई।

 

NCR Khabar News Desk

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