आपत्तिजनक और भड़काऊ भाषण देने के मामले में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और यूपी प्रभारी अमित शाह के खिलाफ दो मुकदमे दर्ज हुए हैं। पहला मुकदमा शामली और दूसरा बिजनौर में दर्ज हुआ है।
कैराना लोकसभा क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी डीएम एनपी सिंह ने बताया कि तीन अप्रैल को शामली में आयोजित कार्यक्रम में अमित शाह ने विवादास्पद बयान दिया था। मामला सुर्खियों में आने पर उन्होंने कार्यक्रम की सीडी लखनऊ मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भेजी गई है। फिलहाल वहां से कोई आदेश नहीं मिले हैं, लेकिन निर्वाचन अधिकारी ने अपने स्तर से सीडी के आधार पर विधि विशेषज्ञों से राय ली। भाषण की व्याख्या करने पर निष्कर्ष निकला कि उनके भाषण में कई बातें आपत्तिजनक थी, इसलिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 125 के तहत आदर्श मंडी थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया गया है।
एसओ ने बताया कि वर्गों के बीच धर्मनिरपेक्ष टिप्पणी करने की धारा बनती है। दरअसल प्रशासन ने सीडी देखने के बाद विश्लेषण किया है कि शाह के भाषण में बदला लेना होगा, जैसे शब्दों का प्रयोग आपसी वैमनस्य फैलाने वाले हैं, इसलिए ही निर्वाचन अधिकारी के आदेश पर यह मुकदमा लिखा गया है। गौरतलब है कि शाह से शामली के अलावा बिजनौर आदि में भी इस तरह के बयान दिए थे जिसके बाद सियासत में तूफान मच गया था।