मुजफ्फरनगर सांप्रदायिक दंगों में मारे गए लोगों के परिजनों को उत्तर प्रदेश सरकार और मुआवजा मुहैया कराएगी।
सर्वोच्च अदालत से बृहस्पतिवार को राज्य सरकार ने कहा कि दंगों के दौरान मारे गए लोगों के परिजनों के मुआवजे में तीन लाख रुपये की बढ़ोतरी की जा रही है। अब हर मृतक के आश्रित को 15 लाख रुपये मुआवजा मिलेगा। पहले यह राशि 12 लाख रुपये थी, जिसमें केंद्र की ओर से मुहैया कराए गए दो लाख शामिल हैं।
चीफ जस्टिस पी सदाशिवम, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई और जस्टिस रंजन गोगोई की बेंच के समक्ष उत्तर प्रदेश सरकार के वकील उदय ललित ने कहा कि एक को छोड़कर बाकी सभी मृतकों के परिजनों को 12 लाख रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की गई थी।
राज्य सरकार की ओर से सभी को दस-दस लाख रुपये मुहैया कराए जा चुके हैं। इसमें से दस लाख रुपये प्रदेश सरकार और दो लाख रुपये केंद्र सरकार को देने थे। लेकिन दंगों में मारे गए एक पत्रकार के परिवार को 15 लाख रुपये मुआवजे की घोषणा की गई थी। इस कारण सभी को समान मुआवजा देने का राज्य सरकार ने निर्देश दिया है।
याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार से कहा था कि मुजफ्फरनगर दंगों में मारे गए लोगों के आश्रितों को मुआवजे में भेदभाव के आरोप पर वह स्थिति स्पष्ट करे।
सुप्रीम कोर्ट ने दंगों में मारे गए एक पत्रकार तथा अन्य मृतकों को दिए मुआवजे में अंतर की बात सामने आने पर प्रदेश सरकार से स्पष्टीकरण मांगा था। सभी 65 मृतकों के परिजनों को यह राशि प्रदान की जाएगी।