नई दिल्ली एम्स परिसर के अंदर चल रही सस्ती दवा दुकान को बंद करने के फैसले के बाद बाद अब एम्स प्रशासन ने दुकान मालिक पर एक और आर्थिक दंड लगाया है।
दुकान के मालिक की ओर से जमा कराई गई 50 लाख रुपये की गारंटी मनी को जब्त कर लिया गया है। राशि को एम्स निदेशक के अकाउंट में स्थानांतरित किया गया है।
अनियमितता बरतने और लाइसेंस के नियम और शर्तों का उल्लंघन करने पर एम्स प्रशासन की ओर से 25 नवंबर, 2013 को सस्ती दवा दुकान को बंद करने का आदेश जारी किया गया था।
लेकिन एम्स प्रशासन का मानना था कि जिस तरह से दुकान मालिक की ओर से एम्स के अंदर अनियमितता बरती गई, उसके अनुसार लाइसेंस रद्द करना ही काफी नहीं है। लिहाजा, गारंटी मनी को भी जब्त करने का फैसला लिया गया है।