उत्तर प्रदेश के पीसीएस-जे 2013 में गलत सवाल पूछे जाने का आरोप है। इसे लेकर कई अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है।
याचिका पर हाईकोर्ट ने 25 नवंबर तक आयोग को अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। पीसीएस-जे की मुख्य परीक्षा 28 सितंबर से होनी है। कोर्ट ने आयोग को प्रश्नों के संबंध में विशेषज्ञों की राय लेने का भी निर्देश दिया है।
पीसीएस-जे अभ्यर्थी श्रेयसी अग्रवाल और अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति राजेश कुमार और न्यायमूर्ति मनोज मिश्र की खंडपीठ ने सुनवाई की।
पीएससी-जे प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए सात सवालों को लेकर याचियों की आपत्ति है। अधिवक्ता अनिल तिवारी ने बताया कि विधि पेपर के सात प्रश्नों के गलत उत्तर दिए गए हैं। सामान्य ज्ञान की परीक्षा में भी कुछ सवाल गलत पूछे गए हैं।
इसकी वजह से सही जवाब देने वाले असफल हो गए और गलत उत्तर देने वालों को लाभ मिला। यदि उत्तर सही होते तो इसका लाभ याचियों को मिलता । याचियों ने मुख्य परीक्षा में बैठने की अनुमति देने की मांग की है।
आयोग के अधिवक्ता ने कहा कि प्रश्नों के जवाब विशेषज्ञों ने तैयार किए हैं। कोर्ट ने कहा कि प्रश्नों और उनके उत्तरों की पुन: जांच करा ली जाए।