नई दिल्ली।। बटला हाउस एनकाउंटर में इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा के कातिल शहजाद अहमद को दिल्ली के साकेत कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। सरकारी वकील ने शहजाद को फांसी देने की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह मामला रेयरेस्ट ऑफ रेयर नहीं है। साथ ही कोर्ट ने शहजाद पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस में सिर्फ रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामलों में ही फांसी की सजा देने के लिए कहा गया है। इसके पहले शहजाद की सजा का ऐलान सोमवार को ही होना था, लेकिन शहजाद के वकील की गैरमौजूदगी के कारण सजा का ऐलान नहीं किया जा सका।
अडिशनल सेशन जज राजेंद्र कुमार शास्त्री ने 25 जुलाई को शहजाद को मोहन चंद शर्मा की हत्या का दोषी करार दिया था। शहजाद को हत्या और हत्या की कोशिश के साथ और भी कई अपराधों में दोषी में पाया गया था।
गौरतलब है कि बटला हाउस एनकाउंटर 19 सितंबर 2008 को दिल्ली के जामिया नगर के बटला हाउस में फ्लैट नंबर एल-18 में हुआ था। इस एनकाउंटर से ठीक 6 दिन पहले दिल्ली में सीरियल बम धमाके हुए थे, जिसमें 26 लोगों की मौत हुई थी और 133 लोग घायल हुए थे।
पुलिस को इस बात की खबर मिली थी कि दिल्ली बम ब्लास्ट में कथित तौर पर शामिल आतंकवादी बटला हाउस में छुपे हो सकते हैं।