राजनीति

चारा घोटाला: हाईकोर्ट में लालू की याचिका खारिज

laloo-prasad-yadav-50bceeecab358_lबिहार के चर्चित चारा घोटाला मामले में राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को करारा झटका लगा है।

झारखंड हाईकोर्ट ने सोमवार को घोटाले से संबंधित एक मामले को सीबीआई की विशेष अदालत में चलाए जाने की मांग की उनकी याचिका खारिज कर दी है। यह मामला अभी सीबीआई के विशेष जज प्रवास कुमार सिंह की अदालत में चल रहा है।

मामला 90 के दशक का है जिसमें चाईबासा ट्रेजरी से धोखाधड़ी करके 37.7 करोड़ रुपये निकाले गए थे।

हाईकोर्ट ने 28 जून को लालू की इस याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा था। सीबीआई कोर्ट अब इस मामले में 15 जुलाई को अपना फैसला सुनाएगी।

राजद सप्रीमो ने अपनी याचिका में कहा था कि उन्हें इस मामले में सीबीआई के मौजूदा विशेष जज प्रवास कुमार सिंह से न्याय की उम्मीद नहीं है।

उन्होंने आरोप लगाया था कि जज के उनके राजनीतिक विरोधियों जदयू के नेताओं से संबंध हैं। लालू की तरफ से अदालत में पेश हुए राम जेठमलानी ने मामले को दूसरी अदालत में हस्तांतरित किए जाने की मांग की। साथ ही इस मामले में और ज्यादा गवाहों से पूछताछ किए जाने की मांग की।

जेठमलानी ने कहा कि इस मामले में तकरीबन 76 से ज्यादा गवाह हैं, मगर इनमें से केवल 17 से ही पूछताछ की गई।

सीबीआई कोर्ट में पिछले एक महीने से इस मामले में जिरह चल रही है। उसने 20 जून को घोटाला मामले में लालू समेत सभी 45 आरोपियों को एक जुलाई तक अपनी जिरह पूरी करने को कहा था।

NCR Khabar News Desk

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