दिल्ली सरकार के अधिकारों को सीमित करने वाला विधायक राज्यसभा में पास

दिल्ली सेवा बिल पर 'INDIA' की एकजुटता फेल, NDA की जीत

`केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकारों को लेकर दिल्ली सरकार के अधिकारों को सीमित करने वाला विधेयक राज्यसभा में बहुमत से पास हो गया । संसद ने सोमवार को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2023 को पारित कर दिया विधेयक के पक्ष में 131 और विरोध में 102 वोट पड़े

राज्य सभा की मौजूदा संख्या 238
कुल वोट डाले गए 233
पक्ष में 131
विरोध में 102
वोट नहीं डाले गए 5
कपिल सिब्बल (अनुपस्थित) जयंत चौधरी (अनुपस्थित) एच डी देवेगौडा (अनुपस्थित) संजय सिंह (निलंबित) हरिवंश (आसन पर)

गृह मंत्री अमित शाह ने विधेयक के पक्ष में बात करते हुए कहा कि प्रस्तावित विधान का उद्देश्य राज्य राष्ट्रीय राजधानी में प्रभावी और भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रदान करना है l

इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ”आज जो बिल लेकर मैं इस महान सदन के सामने उपस्थित हुआ हूं, उस बिल की चर्चा में डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी से लेकर अठावले जी तक 34 सम्माननीय सदस्यों ने अपने-अपने विचार रखेl इसकी चर्चा के समय सभी ने अपनी-अपनी समझ के हिसाब से पक्ष और विपक्ष दोनों ने विचार रखेl माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि बिल का उद्देश्य केवल और केवल दिल्ली में सुचारू रूप से भ्रष्टाचार विहीन और लोकाभिमुख शासन हो, वो हैl

उन्होंने कहा, ”अब किसी को भ्रष्टाचार विहीन और लोकाभिमुख शासन में विरोध है तो इसका तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है, मगर मैं इतना जरूर आश्वस्त करना चाहता हूं कि बिल के एक भी प्रावधान से पहले जो व्यवस्था थी, जब इस देश में कांग्रेस की सरकार थी, उस व्यवस्था में किंचित मात्र भी परिवर्तन नहीं हो रहा हैl