अखिलेश यादव को सुप्रीम कोर्ट से राहत, आय से अधिक संपत्ति मामले में याचिका पर सुनवाई से इनकार,सीबीआई ने 2019 में शीर्ष अदालत को बताया था कि आय से अधिक संपत्ति मामले में मुलायम और उनके दो बेटों- अखिलेश यादव और प्रतीक यादव के खिलाफ संज्ञेय अपराध होने का ‘प्रथम दृष्टया कोई सबूत’ नहीं मिला था। जिसके चलते प्रारंभिक जांच (पीई) को आपराधिक मामले में नहीं बदला गया था। साथ ही 7 अगस्त, 2013 के बाद मामले में कोई जांच नहीं की गई।
उत्तर प्रदेश के दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह, पूर्व सीएम अखिलेश यादव और उनके भाई प्रतीक यादव को आय से अधिक संपत्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। आज यानी सोमवार को इन आरोपों की प्रारंभिक जांच बंद करने की सीबीआई रिपोर्ट की कॉपी मांगने वाली याचिका खारिज कर दी। इतना ही नहीं, शीर्ष अदालत ने सीबीआई की 2013 की क्लोजर रिपोर्ट को मंजूरी भी दे दी। गौरतलब है कि सीबीआई द्वारा मामले को बंद करने को लेकर कांग्रेस के नेता विश्वनाथ चतुर्वेदी ने याचिका दाखिल की थी।