नोएडा प्राधिकरण की डॉग पॉलिसी पर कुत्ता प्रेमियों का रूदन, हम १ पाले या १० पैसे देकर ना हो रजिस्ट्रेशन, आम जनता ने किया स्वागत
नोएडा प्राधिकरण ने डॉग पॉलिसी को लागू कर दिया है जिसका पूरे जिले में स्वागत किया गया है कुत्तों के आतंक से पीड़ित लोगों ने नोएडा प्राधिकरण को इसके लिए जहां बधाई दी है वही कुत्तों को लेकर घूमने में अपनी शान समझने वाले तथाकथित कुत्ता प्रेमियों ने का रुदन इस पॉलिसी पर शुरू हो गया
पॉलिसी मे सभी पालतू कुत्तों-बिल्लियों का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। इसके लिए मालिकों को हर साल अप्रैल महीने में 500 रुपये पंजीकरण शुल्क के रूप में देने होंगे। पालतू कुत्तों को पट्टे में ही घुमाना होगा। सर्विस लिफ्ट के जरिए ही कुत्तों को लेकर आ-जा सकेंगे। घर से बाहर जाते समय कुत्ते के मुंह पर मजल भी लगानी होगी।
नोएडा प्राधिकरण के डीजीएम एसपी सिंह के अनुसार 31 जनवरी तक कुत्तों का पंजीकरण कराने के लिए सिर्फ 500 रुपये पंजीकरण राशि देनी होगी। इसके बाद एक फरवरी से 28 फरवरी तक 500 के साथ 200 रुपये जुर्माना भी देना होगा। डीजीएम ने बताया कि एक से 31 मार्च के बीच पंजीकरण कराने पर 700 रुपये के अलावा 10 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से और जुर्माना देना होगा। एक से 31 मई के बीच पंजीकरण कराने पर 700 रुपये, एक जून या इसके बाद 700 रुपये के अलावा 10 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना देना होगा। साथ ही नियम का पालन नहीं करने पर 500 रुपये से दस हजार रुपये तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
डॉग पॉलिसी पर लोगो ने किया स्वागत
डॉग पॉलिसी लागू होने के बाद लोगो ने एक ओर चैन की सांस ली है तो प्राधिकरण को बधाई दी है I समाजसेवी जोगिंदर सिंह ने प्राधिकरण द्वारा कामन एरिया मे कुत्तो को ना लाने पर धन्यवाद कहा है ओर कहा कि प्राधिकरण इसे सख्ती से लागू करें तभी परिणाम आएंगे I
कुत्ता प्रेमी गैंग का उभरा दर्द
वही कुत्तों को लेकर घूमने में अपनी शान समझने वाले तथाकथित कुत्ता प्रेमियों ने का रुदन इस पॉलिसी पर शुरू हो गया है I इन तथाकथित कुत्ता प्रेमियों को डॉग पॉलिसी में रजिस्ट्रेशन पर आपत्ति है यहां तक कि उन्हें इस बात से भी आपत्ति है कि एक 2BHK फ्लॅट में वह कितने कुत्ते पाले और कितने नहीं इस पर प्राधिकरण रोक क्यों लगा रहे हैं ।
लेकिन यह कुत्ता प्रेमी कभी यह नहीं बता पाते कि जमीन का कुत्ता काट लेता है तो उसका जिम्मेदार कौन होता है बल्कि यह लोग एक्सरे से इस घटना को ही नकारने की कोशिश करते हैं और यह बताने की कोशिश करते हैं कि कुत्ते की घटना में सब लोग झूठे हैं सिर्फ यह सच्चे हैं इनके फर्जी ट्रोल सोशल मीडिया पर पीड़ितों को प्रताड़ित करते हैं अभद्र गालियां देते हैं
वहीं कुछ कुत्ता प्रेमियों को डॉग लवर्स के नाम पर एनजीओ के नेताओं को बुलाने के बाद उनके सुझावों को ना मानने पर भी आपत्ति है अपने नेताओं की दबंगई ना चलने से यह लोग जहां एक और नाराज हैं वहीं उसका विरोध भी कर रहे हैं हालांकि आम जनता नाइन के नेताओं को कुछ मानती है ना ही इनके तथाकथित कुत्ते प्रेम को सच समझती है
डॉग पॉलिसी की महत्वपूर्ण बातें
- कुत्ते द्वारा कोई अप्रिय घटना होती है तो मालिक को 10 हजार जुर्माना और घायल का पूरा इलाज कराना होगा
- पालतू कुत्तों की नसबंदी और एंटी रेबजी वैक्सीनेशन कराना अनिवार्य
- डॉग पॉलिसी लागू होने के बाद नोएडा क्षेत्र में 6 माह या उससे अधिक उम्र के पालतू कुत्तों व पालतू बिल्लियों की नसबंदी कराने जाने की अनिवार्यता की समय सीमा 31 जनवरी निर्धारित है। इसके बाद नसबंदी कराने पर जुर्माना की राशि 2000 रुपये प्रतिमाह
- फीडर किसी भी फ्लैट, कॉमन एरिया, बेसमेंट, कॉरिडोर या किसी के घर के गेट के सामने खाना नहीं देंगे
- आउटडोर एरिया पर फीडिंग स्थल जरूरत के हिसाब से चिन्हित किए जाएंगे जहां पर उनके द्वारा सूचना बोर्ड लगाया जाना अनिवार्य होगा तथा खाने-पीने की व्यवस्था फीडर्स, आरडब्ल्यूए या एओए द्वारा की जाएगी
- एडब्ल्यूबीआई गाइडलाइंस के मुताबिक लिफ्ट में पालतू कुत्ते को ले जाते समय मजल का प्रयोग करना होगा। अगर पालतू कुत्ता सार्वजनिक स्थान पर शौच करता है तो उसकी सफाई की जिम्मेदारी कुत्ते के मालिक की होगी।
- कुत्ते द्वारा गंदगी फैलाने पर पहली बार में 100 दूसरी बार में 200 और तीसरी बार में 500 रुपये का जुर्माना