दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में कथित अनियमितताओं से जुड़े एक मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक अमानतुल्लाह खान (Amanatullah Khan) की जमानत को चुनौती पर एसीबी का कहना है कि ‘आप’ नेता के खिलाफ आरोप इतने गंभीर हैं कि उन्हें आजीवन कारावास तक की सजा भी हो सकती है। जस्टिस योगेश खन्ना ने इस साल की शुरुआत में निचली अदालत द्वारा खान को दी गई जमानत को रद्द करने की एसीबी की याचिका पर नोटिस जारी किया।
advअपने बच्चे के स्कूल को लेकर अपना रिवियू #NCRKhabar के बिजनेस सेक्शन मे दीजिये, आज का स्कूल है ग्रेटर नोएडा वेस्ट का Seth Anandram Jaipuria School https://t.co/5k4w93VErW #BusinessWithNCRKhabar #education #bestschools @NCRKHABAR
— Business with NCRKhabar (@bizNCRKhabar) November 4, 2022
एफआईआर के अनुसार, दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान खान कथित तौर पर कई अनियमितताओं में शामिल थे। एसीबी ने अपनी याचिका में कहा है कि ‘आप’ के नेता खान के खिलाफ गंभीर आरोप हैं जिसमें अधिकतम आजीवन कारावास की सजा हो सकती है और निचली अदालत ने जमानत देने के मापदंडों की पूरी तरह से अनदेखी करते हुए उनकी रिहाई का आदेश दिया।