कृष्ण जन्मभूमि पर पूजा की अनुमति वाले मुकदमे की सुनवाई पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, प्रतिवादियों को जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश
मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई I यह मुकदमा निचली अदालत में चल रहा है और भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि कथित तौर पर ट्रस्ट मस्जिद ईदगाह के कब्जे में है। उच्च न्यायालय ने प्रतिवादियों को सुनवाई की अगली तारीख तक जवाबी हलफनामा दाखिल करने का भी निर्देश दिया। सुनवाई की अगली तारीख रजिस्ट्रार द्वारा बाद में तय की जाएगी।
इस दौरान हाईकोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद हिंदुओं को सौंपे जाने की मांग वाली याचिका पर मथुरा की सिविल कोर्ट में चल रही सुनवाई पर आठ हफ्ते के लिए रोक लगा दी I बता दें, शाही ईदगाह मस्जिद हिंदुओं को सौंपे जाने की मांग वाली याचिका पर जिला जज के आदेश पर मथुरा के सिविल जज की कोर्ट में सुनवाई होनी थी I