उत्तर प्रदेश में 12वीं क्लास तक के स्टूडेंट्स को स्कूल ड्रेस में मॉल, पार्क और रेस्टोरेंट में अब प्रवेश कि अनुमति नहीं दी जाएगी। उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने ये आदेश जारी किया है। इस फैसले के मुताबिक अब स्कूल यूनिफॉर्म में बच्चे घूमने के लिए बाहर नहीं निकल सकते हैं।
बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य डॉ. शुचिता चतुर्वेदी के जारी किए गए पत्र में कहा गया है कि आयोग के संज्ञान में ऐसी बातें सामने आईं हैं कि आए दिन स्कूली छात्र-छात्राएं अपनी क्लास बंक करके सार्वजनिक स्थलों पर घूमने-फिरने चले जाते हैं। ऐसे में कभी भी किसी भी बच्चे के साथ अप्रिय घटनाएं होने के ज्यादा संभावनाएं बनी रहती हैं इस वजह से आयोग ने ये पत्र जारी किया है।